हुकमचंद मिल मामला : कोर्ट ने तीन दिन में मजदूरों के खाते में बकाया राशि जमा करने के दिए आदेश

इंदौर। 32 वर्षों से चला आ रहा हुकमचंद मिल के हजारों मजदूर और उनके परिजनों का इंतजार कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। शुक्रवार को न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने तीन दिनों के अंदर मजदूरों के खाते में बकाया राशि जमा कराने में आदेश दिया है।निर्वाचन आयोग आचार संहिता के दौरान मजदूरों के भुगतान की स्वीकृति दे चुका है।

Author: Dainik Awantika