सजायाफ्ता बंदी के साथ जमानतदारों की तलाश

दैनिक अवंतिका(उज्जैन) पैरोल पर गया बंदी समयावधि पूरी होने के बाद केन्द्रीय जेल नहीं लौटा। जेलप्रहारी ने उसके खिलाफ 31 डी बंदी अधिनियम 109 भादवि में शिकायत कराने के साथ जमानत देने वालों पर भी केस दर्ज कराया है। भैरवगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि जेलप्रहरी रवि सिकरवार ने शिकायत में बताया कि कय्यूम पिता नबी खान निवासी विक्रमगढ़ आलोट को हत्या के मामले में आजीवन कारावास हुआ है। उसे जेल नियमों के अनुसार 15 दिनों की पैरोल पर छोड़ा गया था। बंदी को 5 नवंबर को वापस केन्द्रीय जेल लौटना था, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं आया। उससे संपर्क करने पर नहीं हुआ। जेल प्रहरी ने बंदी के पैरोल से फरार होने पर उसकी जमानत देने वाले मदन पिता नागूसिंह और शकील पिता हबीब खान के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कराया है। एक टीम बंदी की गिरफ्तारी के साथ जमानतदारों की तलाश में आलोट भेजी जाएगी।