April 20, 2024

न्यायालय ने दहेज लोभी पति अभिषेक को 5 हजार रुपए अर्थदंड से भी किया दंडित

इंदौर। एक पति ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए इतना प्रताड़‍ित किया कि परेशान होकर उसे आत्महत्या कर ली। इस मामले में न्यायालय ने दहेजलोभी पति को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यह घटना करीब 8 वर्ष पुरानी है। जानकारी के अनुसार महालक्ष्मी नगर निवासी तृप्ति पत्नी अभिषेक यादव को स्वजन एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे।
आरंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमार्टम के दौरान महिला के भाई और मां ने पुलिस को बताया था कि पति अभिषेक और उसके घर वाले तृप्ति को दहेज के नाम पर प्रताड़‍ित करते थे। इसी से परेशान होकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
इस मामले की जांच के बाद लसुड़‍िया पुलिस ने पति अभिषेक और अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। अपर लोक अभियोजक शोभा दशोरे ने बताया कि न्यायालय ने दहेज लोभी पति अभिषेक को सात वर्ष कठोर कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।