नई शराब नीति का नोटिफिकेशन जारी : मध्यप्रदेश में बार में नहीं बिकेगी सस्ती बीयर-शराब

दुकानों में अब इंपोर्टेड शराब बेचने की छूट

ब्रह्मास्त्र भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार ने नई शराब नीति का नोटिफिकेशन बुधवार देर शाम जारी कर दिया है। जिसके मुताबिक अब बार में सस्ती बीयर व शराब नहीं बिक सकेगी। शराब और बीयर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया है। इसी तरह दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट दी गई है। इसके साथ ही कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। फिलहाल 31 मार्च 2024 तक व्यवस्था रखने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन ये निरंतर जारी रहेगी।
आबकारी नीति के ये बिंदु अहम
ॅ किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। यानि, बहाते और शॉप बार नहीं खुलेंगे।
ॅ धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकानें स्थापित हो सकेगी।
ॅ स्कूल, कॉलेज या छात्रावास जिनकी दुकानों से दूरी 100 मीटर से कम है, उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा।
ॅ कलेक्टर के प्रस्ताव पर दुकानों को बंद किया जा सकेगा। यदि वे चाहेंगे तो।
ॅ शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा सकेंगे। वहीं खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर सजा भी हो सकेगी।
दुकानों को लेकर यह व्यवस्था
ॅ वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के सभी मदिरा समूहों को ठेका वित्तीय वर्ष की अवधि तक के लिए दिया जाएगा।
ॅ प्रदेश की सभी जिलों की 3605 कम्पोजित मदिरा दुकानों का ठेका विगत वर्ष 2022-23 में प्रचलित छोटे समूहों के अनुसार किया जाएगा।
ॅ जिन कम्पोजिट दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होंगे, उन समूहों पर अन्य इच्छुक पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र मांगे जाएंगे।
ॅ प्रदेश की सभी शराब दुकानें कम्पोजित शॉप होंगी। यानि, वहां देशी और विदेशी दोनों प्रकार की शराब बेची जा सकेगी।
अंग्रेजी शराब
पर ड्यूटी रेट
अंग्रेजी या विदेशी शराब पर ड्यूटी रेट अलग-अलग निर्धारित है। इसमें कुल 8 स्लैब तय किए गए हैं। 800 रुपए तक पर 390 रुपए, 801 से 900 रुपए तक पर 440 रुपए, 901 से 1200 रुपए तक पर 525 रुपए, 1201 से 1400 रुपए तक पर 720 रुपए, 1401 से 1600 रुपए तक पर 810 रुपए, 1601 से 3150 रुपए तक पर 1015 रुपए, 3151 से 8150 रुपए तक पर 1590 रुपए और 8150 रुपए से अधिक तक पर 2530 रुपए प्रति प्रूफ लीटर रेट लगेंगे।
शराब दुकानों से मानक सीलबंद बोतल या केन 650 मिली लीटर, 500 मिली लीटर और 330 मिली लीटर में बेची जाने वाली बीयर एवं ड्राट बीयर पर ड्यूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी शराब भंडागार प्रदाय रेट का 130 प्रतिशत रहेगा। केन में दी जाने वाली ड्राट बीयर पर ड्यूटी 80 रुपए प्रति बल्क लीटर रहेगी। वाइन पर ड्यूटी दर रुपए 110 प्रति बल्क लीटर होगी। प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर प्रदेश में ही निर्मित वाइन पर ड्यूटी रेट कुछ नहीं रहेगा। रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत में निर्मित विदेशी शराब पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स के लिए देय ड्यूटी की रम के लिए 30 प्रतिशत एवं अन्य विदेशी मदिरा के लिए 45 प्रतिशत रहेगी।
रात साढ़े 11 बजे तक बिकेगी शराब
शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेगी और रात साढ़े 11 बजे तक ही शराब बेची जा सकेगी। रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट या क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा। वहीं, उपभोग यानि पीने का समय रात 12 बजे तक रहेगा।