April 23, 2024

10 बजे कोर्ट में हाजिर हो, न्यायालय की बिना इजाजत वहां से न जाएं

भोपाल। एक सड़क हादसे की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सुनवाई में हाजिर होने के लिए उसी महिला के नाम समन भेज दिया, जिसकी मौत इस हादसे में घटनास्थल पर ही हो चुकी थी। सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। एक साल बाद इसी केस में महिला को कोर्ट में हाजिर होने का फरमान सुना दिया गया। पुलिसकर्मी बाकायदा महिला के घर समन लेकर पहुंचा। समन देखकर बेटा हैरान रह गया। उसने कहा- कोर्ट में पेश करने के लिए मां को कहां से लाऊं? उनका तो निधन हो चुका है। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि गलती से समन जारी हो गया होगा। वह डेथ सर्टिफिकेट लेकर चला गया।

भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में मकान नंबर -202 बाणगंगा, न्यू रेस्ट हाउस के पीछे रहने वाले दर्शन लाल की पत्नी धनवंती शर्मा हाउस वाइफ थीं। 7 अक्टूबर 2021 की सुबह नवरात्रि के पहले दिन वह पीतल वाली माता देवी मंदिर में दर्शन करने गईं। वहां वह मंदिर के बाहर खड़ी थीं। इतने में तेज रफ्तार बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। जिसमें धनवंती की मौत हो गई।

हाजिर होने की उपेक्षा करने पर वारंट जारी होगा

समन प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड निधि शाक्यवार की कोर्ट से आया है। समन में लिखा गया- 4 नवंबर 2022 को दिन में 10 बजे हाजिर हों। कोर्ट की इजाजत के बिना वहां से न जाएं। आपको इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि यदि न्यायसंगत कारण के बिना आपने हाजिर होने में उपेक्षा की या इनकार किया, तो आपके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।

पुलिस शुरू से करती रही गुमराह

धनवंती के बेटे रवि ने बताया कि घटना वाले दिन से पुलिस हम लोगों को गुमराह करती रही। हमने जब घटना के बाद पुलिस से पूछा कि क्या मां की जान लेने वाली गाड़ी जब्त हो गई? आरोपी पकड़े गए हैं? पुलिस कहती रही कि सब पकड़ लिए गए हैं, जबकि असलियत में महीनों बाद पुलिस ने गाड़ी जब्त की और आरोपी पकड़ा। उसमें भी आरोपी को नाबालिग बना दिया गया। इसी वजह से क्लेम में देरी हो रही है।