April 19, 2024

 

मप्र में आने वाला है नया अध्यादेश

भोपाल। राज्य सरकार प्रदेश में हुक्का बार के खिलाफ मुहिम शुरू करने के बाद शिकंजा कसने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। प्रदेश में हुक्का बार चलाने वालों पर एक से तीन साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। गृह विभाग ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम-2003 में संशोधन प्रस्तावित किया है। इस ड्राफ्ट को शासन ने विधि विभाग को भेज दिया है। इसके बाद राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। इसकी मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश लाया जाएगा।