इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने संप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने सहित अनेक गंभीर अपराधिक मामलों के अपराधी जावेद उर्फ जैद पठान पिता हाफिज जमील पठान निवासी मदीना नगर इंदौर को रासुका में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए।
उक्त आरोपी वर्ष 2021 के पहले से ही अनेक अपराध में लिप्त है। इसके विरुद्ध सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक पोस्ट करने के अपराध इंदौर के बाणगंगा थाने और खरगोन थाने में पंजीबद्ध किया गया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा हेतु उक्त आरोपी को रासुका में निरुद्ध किया गया है।