March 29, 2024

बस को जब्त कर चालक का लायसेंस छह माह के लिए किया निरस्त

दैनिक अवन्तिका शाजापुर

बारिश के कारण नाला उफान पर आने और पुलिया पर तेज बहाव के साथ पानी होने के बावजूद बच्चों की जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करने का प्रयास करने वाले स्कूल संचालक को प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया है। साथ ही स्कूली वाहन जब्त कर चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। स्कूल संचालक और वाहन चालक की लापरवाही पर अनुविभागीय दंडाधिकारी शाजापुर शैली कनाश द्वारा तिलावद गोविंद के अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के संचालक को स्कूली बच्चों की जान खतरे में डालने के कारण, विद्यालय संचालन की अनुमति निरस्त करने संबंधी कारण बताओ नोटिस दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अपेक्स इंटरनेशनल ग्राम तिलावद गोविन्द की लगभग 70 बच्चों जिसमें ग्राम लाहोरी के 40 एवं ग्राम धाराखेड़ी के 30 से बच्चों से भरी स्कूल बस को शनिवार दोपहर लगभग 3 बजे बस ड्राईवर भागीरथ पिता उमराव निवासी रंथभंवर द्वारा ग्रामीणों एवं बच्चों द्वारा मना करने के बाद भी असुरक्षित तरीके से पानी में उतारा गया, जिससे बस का इंजन बंद हो गया और रबस में पानी भरने लगा। जिसके कारण वाहन में सवार स्कूली बच्चों की जान को खतरा उत्पन्न हो गया। उक्त कृत्य अत्यंत ही लापरवाही का द्योतक है तथा उक्त घटना में बस में सवार बच्चों की जान जा सकती थी। अभिभावकों द्वारा द्वारा ड्राईवर एवं स्कूल संचालकों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होना बताया गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि स्कूल संचालक द्वारा अपने वाहन चालक व अन्य अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है। अनुविभागीय अधिकारी ने स्कूल संचालक को लापरवाही के संबंध में अपना प्रतिउत्तर एक दिवस की समयावधि में कलेक्टर कार्यालय जिला शाजापुर में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। जवाब प्रस्तुत नही करने की दशा में विद्यालय के संचालन की अनुमति निरस्त की जाकर एक पक्षीय वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसीके साथ उक्त स्कूल संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी लापरवाही पूर्वक वाहन का संचालन कर बच्चों के जीवन को संकट में डालने के कारण मान्यता समाप्ति के लिए नोटिस दिया गया है।

वाहन चालक का लायसेंस 6 माह के लिए निलंबित
जिले के ग्राम तिलावद गोविंद के अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के वाहन चालक द्वारा बच्चों के साथ असुरक्षित तरीके से वाहन पानी में उतारने की लापरवाही पर जिला परिवहन अधिकारी एपी श्रीवास्तव ने वाहन एवं वाहन चालक पर कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल के वाहन चालक भागीरथ पिता उमरावसिंह निवासी रंथभवर का लायसेंस मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 (च)के अपराध में मोटरयान अधिनियम की धारा 21 के तहत 6 माह के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही वाहन जब्त कर बेरछा थाना की सुपूर्दगी में दिया गया है।