उज्जैन। अपराधों में शामिल 6 आरोपितों के मामले में न्यायालय में विचाराधीन चल रहे है। आरोपित पिछले चार-पांच सालों से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। जिनके खिलाफ स्थाई वारंट जारी हुआ था। शनिवार-रविवार रात पुलिस ने अभियान चलाया और 6 स्थाई वारंटियों को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया। जहां से सभी को जेल भेजा गया है।
भाटपचलाना थाना प्रभारी सत्येन्द्रसिंह चौधरी ने बताया कि वर्ष 2010 में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें मुकेश पिता बद्रीलाल जाट 50 वर्ष ग्राम बापलिया थाना हाटपिपलिया देवास हाल मुकाम उन्हेल चौपाटी आरोपित था। वहीं वर्ष 2015 में धारा 138 के मामले में राजपाल पिता महिपालसिंह राठौर निवासी ग्राम बांदरबैला का प्रकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। दोनों विचाराधीन मामले में वर्ष 2015-2019 से पेशी पर नहीं पहुंच रहे थे। दोनों के खिलाफ कोर्ट से स्थाई वारंट जारी हुआ था। दोनों की तलाश के लिये विशेष टीम गठित की गई। जिसमें प्रधान आरक्षक रामनारायण चौहान, शैलेन्द्र सिंह सिसोदिया, पुष्पराजसिंह, आरक्षक राकेश निनामा, विजय जाट, हितेश निम्बोला, अशोक चौहान, राजेश सोयल, नारायण सरा, मनोज बैरागी, नवीन जादम, अक्षत कपटोला, बाबुलाल प्रजापति और सैनिक कृष्णा धाकड को शामिल किया गया। शनिवार-रविवार रात टीम ने दोनों वारंटियों को उनके घरों पर दबिश देकर हिरासत में लिया। टीम ने रात में ही वर्ष 2016 में धारा 379 के मामले में शामिल स्थाई वारंटी विक्रम पिता नंदराम डोडियार, सुरेश पिता मोहन मारी, दिनेश पिता देवा डोडियार और राकेश पिता चैना डोडियार निवासी ग्राम पिपलोदी और ग्राम बावडीखेड़ा थाना बिलपांक जिला रतलाम को भी हिरासत में लिया। चारों आरोपी भी वर्ष 2022 से कोर्ट पेशी पर उपस्थित नहीं हो रहे थे। 6 स्थाई वांरटियों की गिरफ्तारी होने पर रविवार दोपहर सभी को कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।