17 फरवरी तक जेल में रहेंगे आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा, चेतन और शरद, लोकायुक्त अदालत ने मंजूर की न्यायिक हिरासत

भोपाल। आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा, उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे लोकायुक्त कोर्ट में पेश किया गया। यहां करीब एक घंटे चली सुनवाई के बाद जज आरपी मिश्रा ने तीनों आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जेल में तीनों को एक साथ रखा गया है। कोर्ट रूम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग (आईटी) के अधिकारी भी मौजूद रहे। केस को सुनने के लिए बड़ी संख्या में वकील भी थे। इससे पहले मंगलवार सुबह लोकायुक्त की टीम सौरभ, चेतन और शरद को लेकर मेडिकल चेकअप के लिए हमीदिया अस्पताल पहुंची। यहां से तीनों को दो गाड़ियों में कोर्ट ले जाया गया। पीछे के रास्ते से कोर्ट में दाखिल कराया। पेशी के बाद लोकायुक्त के अधिकारी इसी रास्ते से कोर्ट से बाहर निकले। सौरभ और चेतन को 28 जनवरी को लोकायुक्त ने कोर्ट में पेश कर छह दिन की रिमांड पर लिया था जबकि 29 जनवरी को शरद की 5 दिन की रिमांड दी गई थी।