महाकाल मंदिर परिसर और महाकाल लोक में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

महाकाल मंदिर परिसर और महाकाल लोक में आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध

दीपावली पर गर्भगृह में परंपरानुसार केवल एक फूलझड़ी जलाई जाएगी

उज्जैन, 15 अक्टूबर 2025 —
दीपावली पर्व को लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मंदिर परिसर, गर्भगृह, कोटी तीर्थ कुंड और श्री महाकाल महालोक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

समिति के अनुसार, दीपावली के अवसर पर केवल आरती के दौरान परंपरानुसार एक फूलझड़ी जलाने की अनुमति होगी। यह परंपरा भगवान श्री महाकालेश्वर की आरती में वर्षों से चली आ रही धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

20 अक्टूबर को दीपावली पर्व के अवसर पर प्रातःकालीन भस्म आरती, अभ्यंग स्नान के उपरांत आरती, संध्या आरती तथा शयन आरती — सभी विधिवत रूप से संपन्न की जाएंगी। प्रत्येक आरती के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा और अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था रहेगी।

मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे दीपावली पर्व को शांतिपूर्ण, मर्यादित और पारंपरिक रूप से मनाएं तथा किसी भी प्रकार की आतिशबाजी से परहेज करें।

निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, और उल्लंघनकर्ता स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

मंदिर प्रबंध समिति ने शहरवासियों से अनुरोध किया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर की पवित्रता और धार्मिक गरिमा बनाए रखने में सहयोग दें, ताकि यह पर्व श्रद्धा, अनुशासन और आध्यात्मिकता के साथ मनाया जा सके।

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