उज्जैन कलेक्टर ने दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक

उज्जैन कलेक्टर ने दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन पर रोक

उज्जैन | 15 अक्टूबर 2025

आगामी त्यौहारों और धार्मिक आयोजनों के मद्देनज़र उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने जिले में दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं, ताकि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आदेश के बावजूद वैवाहिक एवं सामाजिक संस्कारों से जुड़े आयोजनों के लिए आवश्यक छूट दी जाएगी।


🔹 धरना, रैली और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति, संस्था या समूह बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकेगा।
साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर धारदार या अन्य हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।


🔹 डीजे और लाउडस्पीकर के उपयोग पर नियंत्रण

जिले में डीजे, बैंड या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
इसके अलावा बिना अनुमति टेंट, पंडाल या अन्य अस्थायी निर्माण कार्य भी नहीं किए जा सकेंगे।


🔹 सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई गई

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन फेसबुक, वॉट्सऐप, ईमेल या अन्य माध्यमों से धर्म, जाति या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट साझा न करें।
ऐसा करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


🔹 शूटिंग और फोटोग्राफी पर भी प्रतिबंध

जिले के ऐतिहासिक स्थल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय, शासकीय कार्यालय और पार्कों में बिना अनुमति शूटिंग, वीडियो, रील या फोटोग्राफी पर रोक लगाई गई है।


🔹 होटल और लॉज संचालकों के लिए सख्त निर्देश

जिले में स्थित होटल, लॉज, धर्मशाला और सराय में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की जानकारी प्रतिदिन थाना प्रभारी को लिखित में देना अनिवार्य किया गया है।


कलेक्टर ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी परिस्थिति में कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा।

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