39 साल की जद्दोजहद: प्लॉट के लिए 50 बार पेशी, 14 साल केस — अब संस्था अध्यक्ष के खिलाफ वारंट; एक महिला का सपना अधूरा रह गया

39 साल की जद्दोजहद: प्लॉट के लिए 50 बार पेशी, 14 साल केस — अब संस्था अध्यक्ष के खिलाफ वारंट; एक महिला का सपना अधूरा रह गया

इंदौर | 2 घंटे पहले

इंदौर में देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था के खिलाफ 39 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रही 78 वर्षीय महिला सविता रानी को आखिरकार थोड़ी उम्मीद जगी है।
संस्था द्वारा उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन न करने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने संस्था अध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

वहीं, इसी संस्था की एक अन्य सदस्य अनीता डफाल 35 साल तक प्लॉट के लिए चक्कर लगाते-लगाते 2024 में दुनिया से चली गईं, लेकिन उन्हें भी प्लॉट नहीं मिला।


⚖️ 1986 से चली आ रही जंग

सविता रानी ने 1986 में देवी अहिल्या संस्था से 1500 वर्गफीट का प्लॉट खरीदने के लिए किस्तों में 30 हजार रुपए जमा किए।
2006 तक उन्होंने ब्याज सहित 80 हजार रुपए से अधिक राशि भर दी, लेकिन संस्था ने कब्जा नहीं दिया।

2011 में उन्होंने जिला उपभोक्ता फोरम में केस दाखिल किया।
2015 में फोरम ने उनके पक्ष में निर्णय दिया कि संस्था दो महीने में प्लॉट दे।

लेकिन संस्था ने राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल में अपील दायर की और मामला फिर नौ साल तक चलता रहा।
2024 में स्टेट फोरम ने भी सविता रानी के पक्ष में निर्णय दिया — फिर भी प्लॉट नहीं मिला।

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