भोपाल कोलार रोड पर पेड़ कटाई पर NGT की आपत्ति
भोपाल में कोलार सिक्सलेन (14.2 किमी, लागत ₹305 करोड़) के निर्माण में 4105 पेड़ काटे जाने का मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) तक पहुंचा है।
क्या है मामला?
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याचिका में कहा गया कि हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा दी गई अनुमति अवैध है।
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नगर निगम ने सफाई दी – आदेश ट्री ऑफिसर ने दिया था, असिस्टेंट कमिश्नर ने केवल संप्रेषण किया।
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PWD ने स्वीकार किया कि निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पेड़ पहले ही कट चुके हैं।
NGT की सख्ती
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सभी विभागों से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी।
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रिपोर्ट में यह शामिल होना चाहिए:
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ट्री ऑफिसर की अनुमति की प्रति
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प्रतिपूरक पौधारोपण के लिए जमा राशि
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लगाए गए नए पौधों की संख्या
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बचे हुए पेड़ों की संख्या
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NGT ने पूछा – क्या 9 जनवरी 2025 के पूर्व आदेश (कानूनी प्रक्रिया के बिना पेड़ न काटने का निर्देश) का उल्लंघन हुआ है?
खास बात
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यह प्रोजेक्ट ट्रैफिक जाम से राहत देने वाला है, लेकिन पर्यावरणीय नुकसान पर सवाल उठ रहे हैं।
