बयान से बढ़ा विवाद, कोर्ट पहुंचा मामला:पार्षद रुबीना , फौजिया शेख के खिलाफ निजी परिवाद;

इंदौर।कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख और रुबीना खान द्वारा इंदौर नगर निगम बजट सत्र के अंतिम दिन वंदे मातरम् नहीं गाने को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान के विरोध में जिला कोर्ट में निजी परिवाद दायर किया गया है।सामाजिक कार्यकर्ता विकास अवस्थी ने एडवोकेट आकाश शर्मा के माध्यम से जिला कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत करते हुए आरोप लगाया है कि संबंधित पार्षदों ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया कि इस्लाम में ‘वंदे मातरम्’ गाना प्रतिबंधित है।परिवाद में कहा गया है कि इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इसमें विभिन्न समुदायों के लोगों द्वारा एक-दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं। इससे शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई है।परिवादी ने कोर्ट से मांग की है कि मामले में भादंवि की धारा 153-ए, 153-बी, 295-ए और 505 के तहत प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। प्रकरण पर कोर्ट द्वारा आगे की सुनवाई की जाएगी।
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