यूपीआई से पेमेंट करने पर 1.25 गुना ही देना पड़ेगा, नया नियम 15 नवंबर से लागू
ब्रह्मास्त्र नई दिल्ली
सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। अगर कोई गाड़ी बिना वैलिड और एक्टिव फास्टैग के टोल प्लाजा क्रॉस करेगी और कैश पेमेंट में पेमेंट करेगी तो उसे दोगुना टोल फीस चुकानी होगी। वहीं, अगर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपको उस व्हीकल कैटेगरी के लिए लागू फीस का केवल 1.25 गुना देना होगा। नया नियम 15 नवंबर से लागू होगा।
नए बदलाव को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इसका मकसद टोल कलेक्शन को और मजबूत करना, टोल वसूली में पारदर्शिता लाना और नेशनल हाईवे पर यात्रियों के लिए सफर को आसान बनाना है। मंत्रालय के मुताबिक, ये नियम डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देंगे। 15 अगस्त से सरकार ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए सालाना फास्टैग पास लॉन्च किया है। इस पास की कीमत 3,000 रुपए है। यह एक साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर्स 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी और देशभर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी।
