उज्जैन। बड़नगर तहसील के खोप दरवाजा पर रहने वाले बबलेश पिता मांगीलाल केवट को न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आजीवन करावास की सजा सुनाई है। मीडिया सेल प्रभारी भारतसिंह केनल ने बताया कि बड़नगर कस्बे में रहने वाली 3 बच्चों की मां को आरोपी बबलेश ने अपने घर बुलाकर उसके लड़के के लिये रिश्ता बताने की बात कहीं थी। महिला अपने बेटे के लिये लड़की का फोटो देखने बबलेश के घर पहुंची तो उसने जबरदस्ती बलात्कार करते हुए मोबाइल से वीडियो बना लिया था। जिसे वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने 2 से 3 बार गलत काम किया। महिला ने उसकी हरकतों से परेशान होकर बबलेश के बुलाने पर जाने से मना किया तो उसने बच्चों को मारने की धमकी देकर फोटो-वीडियों परिवार के सदस्यों को भेजा शुरू कर दिये। महिला ने अपने साथ हो रही ज्यादती की शिकायत पर थाने पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई पूरी होने पर विशेष न्यायालय अनूसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला उज्जैन के न्यायाधीश प्रतापसिंह चौहान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 3 (2) (5), अनुसचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में आजीवन कारावास एवं धारा 376 (2)(एन) में 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा धारा 66 ई सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000 में 2 वर्ष कारावास और 13 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के द्वारा अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन में मागदर्शन प्रदान किया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक ईश्वरसिंह केलकर द्वारा की गई।
दुष्कर्म करने वाले को आजीवन करावास की सजा
