सरकार नए जेल अधिनियम को लागू नहीं कर पाई
उज्जैन-भोपाल। भले ही सरकार जिले सहित मध्य प्रदेश की जेलों में लागू कानून को बदलने का प्रयास कर रही हो लेकिन जानकारी के अनुसार, मप्र की जेलों में लागू अंग्रेजों के जमाने का कानून बदलने में फिर अंग्रेजी आड़े आ गई है।
दरअसल, विभाग एक्ट के रूल्स (नियम) अंग्रेजी में बनाना भूल गया था, इसलिए इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। फिर इस अधिनियम का क्रियान्वयन एक जनवरी, 2025 से किए जाने के संबंध में सरकार ने पुराने नोटिफिकेशन को अधिक्रमित करते हुए गत 30 सितंबर, 2024 को नया नोटिफिकेशन जारी किया था। जेल मुख्यालय निर्धारित समयावधि में अंग्रेजी में एक्ट के रूल्स तैयार नहीं कर पाया, इस कारण इसे एक जनवरी, 2025 से लागू नहीं किया जा सका।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए जेल अधिनियम में संशोधन करने का आदेश जारी कर दिया, सरकार करीब साल भर से अधिनियम में संशोधन करने की एक्सरसाइज कर रही है, लेकिन यह काम पूरा नहीं हो पाया है। खास बात यह है कि जुलाई, 2024 में विधानसभा के मॉनसून सत्र में नया जेल अधिनियम पारित होने के बाद इसे पिछले साल गांधी जयंती (2 अक्टूबर) से लागू करने की तैयारी थी, फिर सरकार ने एक जनवरी, 2025 की तारीख निर्धारित कर दी थी, लेकिन दो गांधी जयंती बीतने के साथ एक जनवरी की दूसरी तारीख आने वाली है, लेकिन सरकार नए जेल अधिनियम को लागू नहीं कर पाई है।
मप्र सरकार जेलों में सुधार के लिए लाए गए कानून को 17 महीने बाद भी लागू नहीं कर पाई है। इस एक्ट में कहा है कि जेलों में व्यवस्था संबंधी बदलाव कर कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके एकीकरण की दिशा में काम किए जाएंगे। सरकार इसके लिए केंद्रीय जेल के साथ जिला और उप जेलों की व्यवस्थाओं में बदलाव भी लाएगी ताकि जेलों में क्षमता से अधिक मौजूद कैदियों, विचाराधीन बंदियों को बैरक, सेल और अन्य सुविधाएं मिल सकें। कैदियों की कुंडली के हिसाब से बैरक भी तय करने की बात नए कानून में कही गई है।
गौरतलब है कि मप्र विधानसभा के जुलाई, 2024 में आयोजित मानसून सत्र में मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 पारित किया गया था। सरकार ने नया जेल अधिनियम 2 अक्टूबर, 2024 से क्रियान्वित करने की तैयारी की थी। जेल विभाग ने 13 अगस्त 2024 को जारी किए गए आदेश में कहा था कि प्रदेश में गांधी जयंती (2 अक्टूबर 2024) के दिन से मप्र सुधारात्मक सेवाएं और बंदीगृह अधिनियम 2024 को लागू किया जाएगा। यह आदेश सरकार की प्रबंधन संबंधी तैयारियों में कमी के चलते टालना पड़ा था और फिर नए दूसरे नोटिफिकेशन में एक जनवरी 2025 से इसे लागू करने के का कहा गया था। लेकिन अभी भी यह कानून लागू नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि मप्र विधानसभा के जुलाई, 2024 में आयोजित मानसून सत्र में मप्र सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक-2024 पारित किया गया था। सरकार ने नया जेल अधिनियम 2 अक्टूबर, 2024 से क्रियान्वित करने की तैयारी की थी। जेल विभाग ने 13 अगस्त 2024 को जारी किए गए आदेश में कहा था कि प्रदेश में गांधी जयंती (2 अक्टूबर 2024) के दिन से मप्र सुधारात्मक सेवाएं और बंदीगृह अधिनियम 2024 को लागू किया जाएगा। यह आदेश सरकार की प्रबंधन संबंधी तैयारियों में कमी के चलते टालना पड़ा था और फिर नए दूसरे नोटिफिकेशन में एक जनवरी 2025 से इसे लागू करने के का कहा गया था। लेकिन अभी भी यह कानून लागू नहीं किया गया है।
