गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वालों को सजा

उज्जैन। लोहे का पुल रेतीवाले बाबा के पास बैठे युवक को पुरानी रंजीश में गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को न्यायालय ने 41 माह बाद 10 साल की सजा से दंडित किया है। मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।
मामला महाकाल थाना क्षेत्र में 24 दिसंबर 2021 का है। क्षेत्र में रहने वाले इम्तिजया को बाइक और एक्टिवा पर आये शादाब उर्फ बजाज पिता भूरू खां 21 वर्ष और चांद पिता कल्लू कुरैशी 25 वर्ष निवासी निवासी लोहे का पुल ने अपने साथी इमरान के साथ मिलकर पुरानी रंजीश में गोली मार दी थी। इम्तिजया के पेट में गोली लगी थी। वहीं शादाब ने भागते समय उसके सिर में पिस्टल की बट से भी वार किया था। गोली लगने पर घायल इम्तिजया को असमल, अमजद और अन्य लोगों ने उपचार के लिये अस्पताल पहुंचाया था। गोली चलने और युवक के घायल होने की खबर मिलने पर महाकाल थाने पर पदस्थ एसआई सालगराम चौहान पहुंचे थे। उन्होने घायल के बयान दर्ज कर धारा 307, 34 का प्रकरण दर्ज किया था। गोली मारने वालों की तलाश कर तीनों को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी शादाब से पिस्टल बरामद होने पर धारा 25, 27 का इजाफा किया। एसआई चौहान ने विवेचना पूरी होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। 41 माह चली सुनवाई पूरी होने पर प्रभारी उपसंचालक अभियोजन राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पटेल ने शादाब और चांद कुरैशी को हत्या के मामले में 10-10 साल की सजा और अवैध हथियार मामले में 2-2 साल की सजा से दंडित किया है। इमरान को आरोप से मुक्त कर दिया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी राहुल विपट अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।

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