उच्च न्यायालय के आदेश पर एसआई की बहाल हुई सेवा

उज्जैन। महिला द्वारा लगाये गये आरोप के बाद एसआई को पुलिस विभाग की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। एसआई ने उच्च न्यायालय की शरण ली। जिसमें महिला के आरोप निराधार पाये गये। 4 साल 11 माह बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर एसआई की पुन: सेवा बहाल की गई है।
एसआई गोकुलसिंह मंडोत पर 5 साल पहले संगीन आरोप लगाया था। जिसके चलते एसआई के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और विभागीय जांच के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। एसआई ने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। जहां उनके ऊपर लगे आरोप निराधार होना पाये गये।  मार्च 2025 को कोर्ट ने एसआई के पक्ष में फैसला देते हुए सेवा बहाल करने की अनुमति प्रदान की। जिसके बाद मामला पुलिस मुख्यालय पहुंचा, जहां उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उनकी सेवा पुन: बहाल की गई है। 4 साल 11 माह बाद एसआई मंडोत ने पुलिस लाइन में आमद देकर अपनी सेवा की शुरूआत कर दी।

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