अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा प्रदेश स्तरीय आंदोलन 18 अप्रैल को भोपाल में

महिदपुर। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा, भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर विभिन्न मांगो को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार राजेश चैहान को सौंपा गया। अमनदीप सिंह दुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंर्तगत कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करने और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 सितंबर 2025 को दिए गए फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में दि. 3 मार्च 2026 को जारी आदेश को निरस्त करने की मांग म. प्र. शासन से की गई। साथ ही ज्ञापन में मांग की गई कि लगभग 28 वर्षों की सेवा देने के बाद भी नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 कर दी गई है, जिससे पदोन्नति,पेंशन,ग्रेजयुटी आदि में शिक्षकों को बहुत नुकसान होगा, अत: वास्तविक प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठता मान्य की जाए। इस अवसर पर महिदपुर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के विभिन्न संगठनों के ब्लाक संयोजक सुश्री सुषमा खेमसरा, शोभाराम राठौर, विजय पंड्या, सत्यनारायण शर्मा, भगवान सिंह चैधरी और महिदपुर विकास खंड के सैंकड़ों शिक्षक उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन प्रदीप सिंह परिहार ने किया एवं आभार संतोष गुलाटी द्वारा व्यक्त किया गया

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