हत्या को बताया था हादसा, 10 साल की सजा – पत्नी के सिर पर किया था पाटले से हमला

उज्जैन। पत्नी की हत्या करने के बाद हादसा बताने वाले पति को 29 माह बाद न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनाई है। वही साक्ष्य छुपाने का आरोपी मानते हुए 2 साल की सजा और 12 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
25 दिसंबर 2022 को झारड़ा थाना क्षेत्र के घट्टिया सांईदास में रहने वाला पप्पूलाल पिता बलराम बारोठ अपनी पत्नी शोभाबाई को अस्पताल लेकर पहुंचा था। उसने डॉक्टर को बताया कि काम करते समय करंट लगने की वजह से पत्नी गिर गई थी जिसके सिर में चोट लगी है। डॉक्टर ने परीक्षण के बाद शोभाबाई को मृत घोषित कर दिया था, मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। झारड़ा थाना प्रभारी रहे उपनिरीक्षक वीरेंद्र बंदेवार अस्पताल पहुंचे थे। मामला संदिग्ध होने पर पोस्टमार्टम कराया गया। जिसमें करंट लगने की पुष्टि नहीं हुई लेकिन सामने आया कि सिर पर हुए वार की वजह से अधिक खून बहने पर मौत हुई है। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पप्पूलाल ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि घरेलू विवाद में उसने पत्नी के सिर पर रोटी बनाने के पाटले से हमला किया था। जिसके चलते सिर फट गया था। नशे की हालत में होने पर उसने पत्नी को लहूलुहान देखा तो खून रोकने के लिए सिर पर टावेल लपेट दिया था। पत्नी बेहोश हो गई थी वह भी सो गया था। सुबह उठने पर पत्नी नहीं उठी तो अस्पताल लेकर पहुंचा था। हत्या का गुनाह कबूल करने पर उसे न्यायालय में पेश किया गया। 29 माह चली सुनवाई के बाद महिदपुर न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार जोशी द्वारा आरोपी पप्पूलाल को हत्या की धारा 302 में 10 साल की सजा और हत्या को हादसा बातकर साक्ष्य छुपाने की धारा 201 में 2 साल की सजा से दंडित किया है। पूरे मामले में उपनिरीक्षक वीरेंद्र बिन्देवार (तत्कालीन थाना प्रभारी, झारड़ा/वर्तमान प्रभारी थाना राघवी) ने सूक्ष्म और तथ्यपरक विवेचना कर सशक्त साक्ष्य एकत्रित करने के बाद 16 मार्च 2023को न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध मजबूत केस प्रस्तुत किया था। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अजय वर्मा महिदुपर ने आरोपी को दंडित कराने में विशेष भूमिका निभाई।

Share:

संबंधित समाचार

Leave a Comment