हत्या के आरोपियों को 33 माह बाद आजीवन कारावास

उज्जैन। शराब पीने के दौरान विवाद होने पर हत्या करने वाले आरोपियों को 33 माह बाद न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या करने वालों ने एक को घायल भी किया था।
मीडिया सेल प्रभारी कुलदीपसिंह भदौरिया ने बताया कि 31 मई 2023 को रात में बहादूर पिता रामचंद्र, जीवन पिता भंवरलाल और सेवाराम पिता देवीलाल   महिदपुर क्षिप्रा नदी की पुलिया पर बैठ शराब पी रहे थे। नशे में जीवन और सेवाराम के बीच विवाद हो गया था। सेवाराम ने अपने साथी जितेन्द्र को बुला लिया था। जितेन्द्र के आने पर उसके साथ सेवाराम ने बहादूर और जीवन पर लोहे की राड से हमला कर दिया था। घायल होने पर जीवन और बहादूर को महिदपुर अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को उज्जैन रैफर किया गया। परिवार ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान जीवन की मौत हो गई। वहीं बहादूर भर्ती रहा। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा 302/34 के साथ 3 (2) (अ) के सााि अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 33 माह चली सुनवाई के बाद अनूसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला उज्जैन विशेष न्यायाधीश अरविंदप्रतापसिंह चौहान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी जितेन्द्र पिता राधेश्याम 29 वर्ष  निवासी ग्राम सिंगदेवला जिला उज्जैन और सेवाराम पिता देवीलाल नाई 30 वर्ष ३० वर्ष निवासी-ग्राम सिवाबरा को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में अनुसंधान के दौरान प्रभारी उपनिदेशक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर के द्वारा अनुसंधान में विधिक परामर्श एवं साक्ष्य संकलन का मागदर्शन किया। वहीं प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक ईश्वरसिंह केलकर द्वारा पैरवी की गई।

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