एकमुश्त नि:शुल्क दिया जाएगा तीन माह का राशन-प्रमुख सचिव खाद्य

 

उज्जैन 20 अप्रैल। राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से नियमित खाद्यान्न वितरण किए जाने वाले राशन को बिना बॉयोमेट्रिक सत्यापन के तीन माह का राशन एकमुश्त नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज़ अहमद किदवई ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करते हुए राशन का वितरण किया जाएगा।

अप्रैल से जून तक का एकमुश्त राशन नि:शुल्क

राशन वितरण के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 का राशन नि:शुल्क एकमुश्त माह अप्रैल 2021 में प्रदान किया जाएगा। जिन हितग्राहियों ने अप्रैल एवं मई का राशन प्राप्त कर लिया है, उन्हें माह जून का राशन नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। जिन दुकानों पर राशन की कमी हो, वहाँ तुरंत राशन की प्रतिपूर्ति कराई जाएगी। अभी माह जून का राशन दुकानों को जारी नहीं किया गया वहाँ भी तुरंत राशन की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

पीओएस मशीनों से होगा राशन वितरण

आदेशानुसार पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से ही राशन का वितरण किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर राशन वितरण के लिए सक्षम शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी की नियुक्ति की जाकर उनकी उपस्थिति में राशन वितरित करायेंगे एवं राशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची जिला आपूर्ति नियंत्रक या अनुविभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। हितग्राहियों को राशन वितरण के उपरांत पावती भी दी जाएगी।

वृद्धजनों को आशीर्वाद योजना के तहत राशन

वृद्धजनों एवं नि:शक्त हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकान से आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राशन उनके घर तक नामित व्यक्ति द्वारा पहुँचाए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हितग्राहियों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं रहेगी। यदि वे पोर्टेबिलिटी का लाभ चाहते हैं तो उन्हें बायोमैट्रिक सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाएगा।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए उचित मूल्य की दुकान पर भीड़ नहीं बढ़े इसके लिए दुकान के समय में वृद्धि की जाएगी। दुकान प्रतिदिन समय पर खुले यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

क्रमांक 1301 एचएस शर्मा/जोशी