आजीवन सलाखों में रहेगे हत्या करने वाले 2 आरोपी

उज्जैन। हीरामिल की चाल में 32 माह पहले हुई हत्या में शामिल 2 आरोपियों को न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद आजीवन सलाखों में कैद रखने की सजा सुनाई है। मृतक के साथ लिवइन में रहने वाली युवती ने दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। देवासगेट पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021 में शिवधाम कालोनी नागझिरी से हीरामिल की चाल पुलिया के नीचे काम्पलेक्स के पास किराये से रहने के लिये अमन उर्फ सोनू बैरागी अपनी लिवइन पार्टनर मिनाक्षी के साथ आया था। 10 सितंबर 2021 को अमन, मिनाक्षी और उससे राखी बंधवाने वाला विशाल मालवीय निवासी हामूखेड़ी रात 8.15 बजे घर में बैठकर बात कर रहे थे। तभी हामूखेड़ी में रहने वाला सूरज ठाकुर और मालनवास निवासी शेरा उर्फ यशवंत घर आये पहले उन्होने सोनू उर्फ अमन को आवाज लगाई। उसके बाद घर में घुसकर चाकू से हमला कर दिया। मिनाक्षी और विशाल ने शोर मचाया। दोनों भाग निकले थे। सोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। देवासगेट पुलिस ने मामले में मिनाक्षी की रिपोर्ट पर यशवंत उर्फ शेरा पिता सुनील गोसर निवासी राजीवगांधी नगर मालनवासा और सूरज उर्फ भय्यू पिता राजेश ठाकुर निवासी हामूखेड़ी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया था। चालान न्यायालय में पेश होने के बाद 32 माह सुनवाई चली। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया कि मृतक पहले मिनाक्षी की सहेली के साथ रिलेशनशिप में था। जो बाद में सूरज के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी, लेकिन वह सोनू से बात करती थी। इसी रंजीश के चलते सूरज ने अपने साथी के साथ मिलकर सोनू की चाकू घोंपकर हत्या की। सुनवाई पूरी होने पर अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 12 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोलन का संचालन विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुन्हारे द्वारा किया गया।