हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के आदेश को अक्षय बम ने दी चुनौती

 

इंदौर। हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश को चुनौती देते हुए अक्षय बम ने सत्र न्यायालय में आपराधिक रिवीजन दायर की है। बुधवार को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन फरियादी के वकील ने कोर्ट को बताया कि मंगलवार को ही उन्हें रिवीजन की प्रति मिली है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी। अगली सुनवाई 24 मई को होगी। इधर, फरियादी यूनुस पटेल ने पुलिस कमिश्नर को आवेदन देकर बम को दी गई सुरक्षा हटाने की मांग की है।

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम के खिलाफ 17 वर्ष पुराने मामले में जिला न्यायालय ने 24 अप्रैल 2024 को हत्या के प्रयास की धारा 307 बढ़ाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 10 मई को उपस्थित होने के लिए कहा था, लेकिन दोनों उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

इधर, बम ने 24 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए आपराधिक रिवीजन दायर की है। फरियादी यूनुस पटेल की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट मुकेश देवल के अनुसार बुधवार को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि आरोपियों की तरफ से हमें मंगलवार को ही रिवीजन की प्रति उपलब्ध करवाई गई है। हमें अध्ययन के लिए समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ा दी।

पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर सुरक्षा हटाने की मांग

फरियादी यूनुस पटेल ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर अक्षय बम और कांतिलाल बम को उपलब्ध कराई गई पुलिस सुरक्षा हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा कि आरोपियों पर हत्या के प्रयास का गंभीर मामला है। उन्हें पुलिस सुरक्षा दिए जाने से समाज में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। आरोपियों को दी गई सुरक्षा व्यवस्था वापस ली जाए।