रेरा ने कहा नही चलेगी आम जन के साथ धांधली

 

2 बड़े प्रोजेक्ट को भारी पड़ा नियम के विरुद्ध कार्य करना

इंदौर। रेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर के दो प्रोजक्ट के आवेदन को अमान्य कर दिया है। दोनों ही प्रोजक्ट में बड़ी अनियमितताएं पाई गई थी। इसके अलावा प्रदेश के 4 शहरों में कुल 8 प्रोजक्ट के पंजीयन के आवेदन को निरस्त किया गया है। भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने खरीदारों को सलाह दी है कि इन योजनाओं में किसी भी प्रकार के प्लाट बुक नहीं करें। यदि बुक किए है तो अपनी राशि वापस निकालने के लिए आवेदन दे।

रेरा ने इंदौर-भोपाल, ग्वालियर सहित अन्य शहरों के प्रोजक्ट को निरस्त करते हुए इनके पंजीयन रोक दिए है। इसमें इंदौर के ट्यूलिप पर्ल बताया जा रहा है कि इंदौर के अलावा ग्वालियर के पदमावती नगर का प्रोजक्ट हाउसिंग बोर्ड ने प्रस्तावित किया था।

यह 15 हेक्टेयर में बनना था। इसमें 11 जानकारियां नहीं पाई गई। इसके अलावा भोपाल के बडवई नगर में ईश्वर रियलटी के
अलावा रतलाम के सीतराम टाउनशिप और इंदौर की तीन टाउनशिप के अलावा बडवानी की कान्हा हिल्स के आवेदनों को अमान्य कर दिया गया है।
इधर सूत्रों के अनुसार इन दोनों ही प्रोजक्ट में डायरियों पर प्लाट बेच रखे है। वहीं अभी कुछ ओर प्रोजक्ट भी रेरा के पंजीयन से बाहर होने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शहर में कई कालोनाइजर अपने प्रोजक्ट के पंजीयन के पहले ही डायरियों पर प्लाट बेच रहे है।

डायरियों पर पहले से ही बेच रखे है प्लाट —

इसके अलावा रतलाम और बडवानी के दो प्रोजक्ट के आवेदन भी निरस्त किए गए है। कालोनाइजर रेरा के इस निर्णय के विरुद्ध 60 दिन में अपील कर सकते है।