उज्जैन जिले के 16 स्कूलों पर कलेक्टर ने लगाया 32 लाख रु. का जुर्माना

 

– 7 दिवस में कोषालय में अधिरोपित राशि चालान से जमा कराने के निर्देश

 

उज्जैन। जिला शिक्षा विभाग एवं प्रशासन के संयुक्त दल ने जिले भर में स्कूलों की पुस्तकों,कापी,युनिफार्म के विक्रेताओं के यहां जांच की मशक्कत करते हुए पंचनामें बनाए थे। इस जांच का नतीजा सामने आ गया है। विक्रेताओं के साथ स्कूलों का गठजोड सामने आया है। इसके चलते कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रावधान अनुसार जिले के 16 स्कूलों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है।

मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग एवं स्कूल संचालन के सम्बन्ध में जारी धारा-144 के तहत आदेशों का उल्लंघन करने पर उज्जैन जिला कलेक्टर ने निजी स्कूलों के संचालक/प्राचार्य उक्त अधिरोपित राशि सात दिवस में कोषालय में चालान के माध्यम से राशि जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को देना सुनिश्चित करेंगे। इसके आदेश जारी कर दिये हैं।

उडनदस्तों के प्रतिवेदन पर कार्रवाई-

आदेश के तहत कलेक्टर के निर्देशानुसार निजी स्कूलों का गठित उड़नदस्तों के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान निजी विद्यालयों में विभिन्न कमियां पाई गई। उड़नदस्ते द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर निजी स्कूलों के संचालकों/प्राचार्यों को जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में निजी स्कूलों के संचालक/प्राचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत प्रत्युत्तर का जिला समिति द्वारा अवलोकन/परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत प्रत्युत्तर पूर्णत: समाधानकारक न पाये जाने से जिला समिति द्वारा जिले के 16 निजी स्कूलों के संचालकों/प्राचार्यों पर दो-दो लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

 

जुर्माना अधिरोपित 16 स्कूल-

ज्ञान सागर अकेडमी देवास रोड, ज्ञान ग्लोबल अकेडमी चिन्तामन रोड, सेंट मेरी कॉन्वेंट हा से स्कूल देवास रोड, क्रिस्ट ज्योति कॉन्वेंट स्कूल मालनवासा, निर्मला कॉन्वेंट हासे स्कूल प्रेम नगर देवास रोड, सेंट पाल कॉन्वेंट हाईस्कूल पंचक्रोशी मार्ग आगर रोड, ऑक्सफोर्ड जुनियर कॉलेज, सेंट थॉमस स्कूल पंवासा मक्सी रोड सभी उज्जैन नगर एवं कार्मल कॉन्वेंट चककमेड़ तहसील घट्टिया, सेंट थॉमस हा से स्कूल बड़नगर, मास्टर माइंड इंटरनेशनल स्कूल तराना, दिनाह कॉन्वेंट स्कूल तराना, जीनदत्ता इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन नारायणा तहसील महिदपुर, एमपीएस अकेडमी महिदपुर, इम्पीरियल इंटरनेशनल स्कूल खाचरौद तथा सेंट मार्टिन स्कूल बड़नगर हैं।

 

राज्य समिति में अपील कर सकते हैं स्कूल-

25 जनवरी 2018 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जिला समिति में अध्यक्ष पदेन कलेक्टर , सदस्य जिला कोषालय अधिकारी, कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट सहायक संचालक एवं सदस्य सचिव जिला शिक्षा अधिकारी हैं । कार्रवाई शिक्षा विभाग एवं प्रशासन के प्रतिवेदन के आधार पर करते हुए आदेश जारी किए गए हैं। इस आदेश के विरूद्घ निजी स्कूल प्रावधान अनुसार  राज्य स्तरीय समिति के सामने अपील कर सकते हैं।

ये मिली थी कमियां-

 

निर्देशानुसार सीबीएसई विद्यालयों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम उपयोग होना है,इन स्कूलों में निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का उपयोग बगैर अनुमति किया जा रहा था। ये तकरीबन सभी स्कूलों में प्रमुख रूप से  सामने आया है। पुस्तकों के विक्रेता एवं युनिफार्म विक्रेता से सांठगांठ सामने आई है।

जानकारी –जिला शिक्षा विभाग के अनुसार

 

 

-राज्य शासन ने निर्देश जारी किए गए थे। उसके तारतम्य में स्कूलों को निर्देश जारी किए गए थे। स्कूलों को प्रावधानों से अवगत करवाया गया था। उसके बावजूद भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। 16 शिकायतों की जांच की गई। प्रावधान अनुसार 16 स्कूलों पर 2-2 लाख का जुर्माना किया गया है।

-नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर,उज्जैन