कार पर चल रहा था लोन, दूसरे को बेच की धोखाधड़ी -महिला सहित तीन के खिलाफ दर्ज हुआ मामला

उज्जैन। पहले किश्त जमा करने का विश्वास दिलाकर कार को सौदा किया, फिर किश्त जमा नहीं की और दूसरे को 10.35 लाख में सौंदा कर 8.35 लाख की धोखाधड़ी कर दी। पुलिस ने मामले में आमानत में खयानत के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर महिला सहित 2 व्यक्तियों की तलाश शुरू की है।महाकाल थाना एएसआई भवंरसिंह निगवाल ने बताया कि बडऩगर तहसील के ग्राम पीरझलार में रहने वाले मेहरबानसिंह पंवार ने शिकायती आवेदन देकर बताया था कि उसने 8 जुलाई 2023 में महेश पिता राधेश्याम अग्रवाल निवासी गांधीनगर से कार का सौदा 10.35 लाख में किया था। गवाह सचिन जायसवाल देपालपुर और मेहताबसिंह बडऩगर थे। अनुबंध के बाद 8.35 लाख रूपये दे दिये गये। 2 लाख रूपये एनओसी मिलने पर देना तय हुआ था। तोपखाना क्षेत्र से वह कार लेकर चला गया था। 17 फरवरी 2024 को उसके घर लोकेश पिता मोहनलाल जैन निवासी अल्कापुरी उज्जैन पहुंचा और कार अपनी होना बताने लगा। उसका कहना था कि कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रीगंज शाखा से फायनेंस कराई थी। जिसका फायनेंस बाकी है। उसने कार महेश अग्रवाल को बेची थी, जिसने किश्त जमा करने का विश्वास दिलाया था। उसने किश्त जमा नहीं की है, बैंककर्मी उसके घर आ रहे है। लोकेश उसे धोखाधड़ी में फंसाने की धमकी देकर कार ले जाना चाहता है। एएसआई निगवाल के अनुसार शिकायती आवेदन की जांच के बाद मामले में महेश अग्रवाल, नवीन शर्मा और कम्मोबाई के खिलाफ अमानत में खयानत की धारा 406 और धोखाधड़ी की धारा 420 में प्रकरण दर्ज कर तीनों की तलाश शुरू की गई है।