नियम विरुद्ध बजने वाले लाउडस्पीकर, व खुले में पशु मांस-मछली विक्रय पर लागू हुआ प्रतिबंध

ब्यावरा । नई भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री चुने जाने और पदभारग्रहण के पहले ही दिन डॉ.मोहन यादव ने तीन आदेश दिऐ है, कि अब खुले में सार्वजनिक तौर पर कोई भी मांस मटन-मछली व अण्डे का बिक्रय नही करेगा और धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनी विस्तारक यंत्रों लाउडस्पीकर, डीजे को आवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाज में नही बजाएगा.तेज आवाज मे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका पूर्ण रूप से परिपालन कराने के लिए एक आदेश मे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है. जिसके परीपालन में शहर पुलिस थाने द्वारा नागरिकों की एक बैठक का आयोजन कर सभी को अवगत कराने के वास्ते किया गया.ये बैठक शाति समिति की तरह ही संपन्न हुई और बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही. बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीओपी नेहा गौर ने यह बताया कि मध्य प्रदेश खोलाहल नियंत्रण अधिनियम के व सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायाल द्वारा जारी दिशा निदेर्शों के अनुक्रम में लिया गया निर्णय है. ध्वनी प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निदेर्शों के कढ़ाई से अनुपालन करने तथा प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं. इन अवेधानिक उपयोग की जाँच के लिऐ जिला स्तर पर उड़न दस्ता दल गठित किया गया है.जो 15 से 31 दिसंबर 2023 तक विशेष अभियान चलाकर शहर में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही शुरू करेगा. वही नगर में बिना लाइसेंस अथवा लाइसेंस शर्तो का उल्लंघन करने, एवं खुले स्थानो पर पशु मांस तथा मछली का विक्रेता किए जाने के संबंध में उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जावेगी. ऐसे व्यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरोध बिना अनुमति पत्र के या लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रहे हैं उनके विरुद्ध संबंधित नपा स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा पशु चिकित्सा अधिकारी के साथ विशेष अभियान चलाया जाएगा. बैठक में एसडीओपी नेहा गौर, थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी, नायब तहसीलदार श्रीमती सपना जूलोरिया नपा इंजीनियर नेताम, सहित भाजपा- कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदरगण, नगर के गणमान नागरिक, मटन-मछली दुकानदार और लाउडस्पीकर, डीजे मालिक सभी लोग बैठक में उपस्थित थे.
जीरापुर। गुरुवार सुबह नगर परिषद के अमले ने खिलचीपुर नाका परिसर में अवैध रूप से शासकिय भूमि पर कब्जा कर संचालित की जा रही दो दर्जन से ज्यादा दुकानों को हटाने की कार्रवाई की जहा खुले में मीट व अंडे की दुकानों का लोगों द्वारा संचालन किया जा रहा था।उक्त चौराहे पर सडक किनारे तक पसरे अतिक्रमण से लोगों को भी बेहद परेशानी का सामना करना पड रहा था।नगर परिषद के सीएमओ मेहमूद खांन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही।
शासन प्रशासन की उदासीनता से समूचा नगर अतिक्रमण की चपेट में इससे आये दिन छोटी बडी घटना दुर्घटना होना आम बात हो गई थी करीब 6 माह पहले ही नगर परिषद ने अपनी बैठक में पहली बार अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया था बावजूद उस पर अमल नही हो सका था एक दिन पहले मुख्यमंत्री डाक्टर मोहन यादव ने प्रदेश भर में खुले में लग रही मीट की दुकानों को हटाने के भी आदेश जारी किया गया था।
नगर में सबसे ज्यादा मीट व अंडे की दुकाने खिलचीपुर नाका परिसर में लग रही थी जहा बडी संख्या में राहगीर, स्कूली बालक बालिकाएं न्यायालय मार्ग,छापी डेम पार्क,शिवालय का मार्ग होने के साथ बडी संख्या में यात्री गण बसो के इंतजार में यहा खडे रहते थे उक्त दुकानों से लोगों को परेशानी भी उठाना पड रही थी स्थानीय नागरिकों ने भी कई बार कर्मचारी अधिकारी सहित जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत भी कराया गया था परन्तु राजनितिक दखलांदजी के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी थी। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगर परिषद ने खिलचीपुर नाका सहित अन्य क्षेत्रों में खुले में लगने वाली मीट की गुमटीयो,ठेलो को हटाने के लिए एक दिन पहले मुनादी कराई गई सुबह 11 बजे नगर परिषद सीएमओ, नप कर्मचारी सफाई कर्मचारी, पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासन की मौजूदगी में लोगों ने स्वयं ही अपना समान समेट कर गुमटीया हटाई।इस दौरान फल फ्रुड के ठेले भी सडक किनारे से हटाएं गये। इस कार्यवाही में 25 से ज्यादा गुमटी हाथ ठेले हटाने की कार्रवाई की गई साथ खिलचीपुर रोड,नाका परिसर में सडक किनारे लगी अन्य दुकाने व उनके समान को हटाया गया।