ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर धर्मगुरूओं की हुई बैठक

दैनिक अवन्तिका(उज्जैन) धार्मिक स्थलों पर लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करना पुलिस प्रशासन ने शुरू कर दिया है। गुरूवार को धर्मगुरूओं के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों की बैठक थानों पर आयोजित की गई। जिसमें नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये गये है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को अपनी पहली बैठक के दौरान धार्मिक स्थलों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर लगे लाउड स्पीकरों को नियमानुसार बजाने के आदेश जारी किये थे। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की बात कहीं थी। आदेश जारी होते ही गुरूवार को पुलिस प्रशासन ने पालन कराने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी। शाम को थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थालों के धर्मगुरूओं की बैठक आयोजित की गई और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को नियमानुसार ही बजाने के निर्देश जारी किये। धर्मगुरूओं के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का शहर में रैली, विवाह समारोह, सहित अन्य आयोजनों में उपयोग होने वाले यंत्रों को लेकर भी निर्देश जारी किये गये। माधवनगर टीआई योगेन्द्र यादव ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने के लिये नियम तय किये गये है। दिन में 55 और रात में 45 डेसीबल पर होने वाली आवाज की अनुमति रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों के साथ रैली-जलसों में डेसीबल अलग रहेगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर यंत्रों को जब्त किया जाएगा। शहर के माधवनगर, पंवासा, नानाखेड़ा, चिमनगंज सहित अन्य थानों पर बैठक आयोजित की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर धर्मगुरूओं की बैठक आगामी दिनों में होगी।