उज्जैन-रतलाम उपपंजीयको पर लोकायुक्त में दर्ज हुआ प्रकरण -क्षेमा पॉवर लिमिटेड के साथ मिलकर की गई स्टाम्प ड्युटी की चोरी

दैनिक अवंतिका(उज्जैन) जिले में पवन उर्जा का काम करने वाली क्षेमा पॉवर लिमिटेड कंपनी, उसकी सहायक कंपनी और उज्जैन-रतलाम जिले के उपपंजीयको के खिलाफ लोकायुक्तने मिलीभगत कर स्टाम्प ड्युटी की चोरी करने के मामले में भ्रष्टाचारनिवारण अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया है। लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा को पंडित छोटू शास्त्री(पत्रकार) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उज्जैन, रतलाम, धार जिले में पवन उर्जा का काम करने वाली क्षेमा पॉवर लिमिटेड कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों के साथ मिलकर 1 प्रतिशत स्टाम्प ड्युटी की चोरी करते हुए शासन को करोड़ो का नुकसान पहुंचाया है। लोकायुक्त संभाग कार्यालय की ओर से मामले की जांच शुरू की गई और जिला पंजीयक कार्यालय उज्जैन और रतलाम तहसीलदार, बड़नगर और अक्षय उर्जा विभाग से जानकारी प्राप्त की। जिसमें सामने आया कि बड़नगर तहसील के ग्राम उबराडिया, भिडावद, रूनीजा, आमला, जलोद संजर, गजनीखेड़ी में क्षेमा पॉवर कंपनी ने पवन चक्की लगाने के लिये किसानों से भूमि क्रय की और पवन चक्की लगाकर एसबीईएसएस कंपनी को भूमि विक्रय की गई। एसबीईएसएस कंपनी को विक्रय के दौरान क्षेमा पॉवर लिमिटेड ने उपपंजीयको से मिलकर खाली खेत के फोटो लगाकररजिस्ट्री कराई है। इस प्रकार पवन चक्की की लागत का 1 प्रतिशत अनुमानित15.52 करोड़ आई। जिसका 1 प्रतिशत प्रति पवन चक्की का स्टाम्प शुल्क चोरीकिया गया है। प्रत्येक ग्राम में पवन चक्की का स्टाम्प शुल्क 15.51 लाखरूपये कम चुकाया गया है। जिसके चलते शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है।उक्त अपराधिक मामला शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों ने प्रायवेट फर्मो केसाथ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर किया है। जांच के आधार पर लोकायुक्त नेउज्जैन-रतलाम के उपपंजीयको के साथ क्षेमा पॉवर लिमिटेड और उसकी सहायककंपनी के कर्ताधर्ताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण का प्रकरण धारा 7, 13(1) ए, 13 (2) भ्रष्टाचार अधिनियम1988(संसोधन अधिनियम 2018) एवं 109,420, 120 बी भादवि में प्रकरण दर्ज किया है।इनके खिलाफ लोकायुक्त ने दर्ज की शिकायत  प्रज्ञा शर्मा उपपंजीयक, वाणिज्यिक कर विभाग उज्जैन, राघवेन्द्ररघुवंशी उप पंजीयक, क्षेमा पॉवर एंड इंफास्ट्रक्चर के अमृतांश मंडलोई,आशीष उपाध्याय,  ूएसबीईएसएस की दिव्य ज्योति बरूआ, रामचंद्र सिंह, क्षेमापॉवर के मैनेजर विनोद नायर, डॉ. एस. बसंत चेयरमैन के खिलाफ प्रकरण दर्जकिया। वहीं रतलाम जिले के ग्राम बिरमावल, ग्राम उमरथाना, ग्राम मउ, ग्रामदंतोड़िया आदि में भी प्रत्येक पवन चक्की की लोकेशन पर 15.52 लाख रुपये कीस्टाम्प शुल्क चोरी किया जाना जांच मेंपाया गया है। जिसके चलते रतलामजिले के रामचरण मालवीय सेवानिवृत निरीक्षक उप पंजीयक, प्रसन्ना गुप्ता,उप पंजीयक, नवीन कुमार क्षेमा पॉवर एंडइंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेटलिमिटेड के साथ एसबीईएसएस कंपनी से जुड़े लोगों पर मामला पंजीबद्ध करविवेचना में लिया गया है।