34 भूखंडों की लीज निरस्त…उज्जैन विकास प्राधिकरण पर लगाए आरोप…

उज्जैन।  हरिफाटक रोड स्थित बेगमबाग क्षेत्र के 34 भूखंडों की लीज निरस्त करने के मामले में मंगलवार को हरिफाटक महाकाल रोड योजना रहवासी संघ ने प्रेसवार्ता ली। उन्होंने यूडीए पर एकतरफा और द्वेषपूर्ण कार्रवाई के आरोप लगाए हैं।

हरिफाटक महाकाल रोड योजना रहवासी संघ ने ली प्रेसवार्ता…

दरअसल, पिछले दिनों उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बेगमबाग क्षेत्र में बनी होटल और प्लॉट के दो भाग करके बेचने और लीज रिनुवल नहीं करने को लेकर हुई शिकायत को सही पाते हुए बड़ा फैसला किया था। प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में लिए निर्णय अनुसार हरिफाटक योजना के 34 भूखंडों की आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लीज डीड निरस्त कर दी गई थी। इसकी जानकारी लगने पर घबराए रहवासियों ने न्यायालय की शरण ली जिसमें उन्होंने कहा कि हमें लीज निरस्ती की सूचना तक नहीं दी गई। इसके पश्चात इंदौर हाईकोर्ट ने रहवासियों को राहत देते हुए कार्रवाई के पहले रहवासियों को 15 दिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का समय देने के आदेश देते हुए मामले में यथास्थिति के आदेश दिए। रहवासियों का कहना है कि लीज निरस्ती की सूचना से लोगों में डर पैदा कर उन्हें उनकी संपत्तियों से बेदखल करने और उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है,।

जबकि वास्तविकता यह है कि साल 1975-81 के लगभग में विकास प्राधिकरण द्वारा शहर का विकास करने एवं शहर को बसाने के उद्देश्य से उक्त भूखंडों का आवंटन किया गया था। इसमें कई भूखंडों के एवज में फ्री होल्ड भी वितरित किया गया था और जिन भूखंडों को लीज पर आवंटित किया गया था, उक्त भूखंडों की लीज का प्रकार शाश्वत प्रकृति अर्थात स्थाई प्रकृति की लीज के आधार पर उनका आवंटन किया गया था। मंगलवार को रहवासियों ने बेगमबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि यूडीए ने शहरभर में 250 नोटिस देने की बात कही थी लेकिन उसका कहीं भी जिक्र नहीं है, केवल हमारे साथ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है। रहवासियों ने यूडीए पर हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप भी लगाया।