चुनाव में राजनीति का डंडा महंगा, पर झंडा हुआ सस्ता चाय की चुस्की हुई सस्ती, खर्च का सीमा नही बदली

दैनिक अवन्तिका इंदौर

अब किसी भी दिन आचार संहिता का आगाज मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए हो जाएगा। इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक लोगों के लिए चुनाव लड़ने में या खर्च होने में जो भी सामग्री खर्च होगी उसके लिए मापदंड तय कर दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आचार संहिता का लंदन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च के लिए दर निर्धारित कर दी है। निर्धारित दर के अनुसार प्रत्याशी को झंडा 5 रुपए में पड़ेगा और उसमें लगने वाले डंडे की कीमत 15 रुपए होगी। यही नहीं, कार्यकतार्ओं को पिलाई जाने वाली चाय की कीमत भी बाजार की चाय से बहुत ही कम रहेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग ने निर्देश जारी किया उसके अनुसार प्रत्येक जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में ले जाने वाले सामान और किए जाने वाले खर्च के लिए दर निर्धारण की घोषणा कर दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई सामग्रियों की दर के अनुसार बाजार में मिलने वाली 7 से लेकर 10 रुपए तक की चाय प्रत्याशियों को मात्र 5 रुपए में पड़ेगी।

भोजन भंडारे पर रहेगी आयोग की नजर
ॅ खाने में सब्जी पूरी 40 रुपए में तथा सामान्य भोजन पैकेट 80 रुपए का निर्धारण होगा। नमकीन 250 से लेकर 400 रुपए किलो तक माना गया है। इसी तरह चाय नाश्ता और भोजन के लिए अलग-अलग दर का निर्धारण किया गया है और आतिशबाजी के साथ ही सोशल मीडिया तथा समाचार पत्र और चैनलों पर विज्ञापन के लिए भी अलग-अलग निर्धारित की गई है। आयोग द्वारा विज्ञापन के लिए समाचार पत्र और चैनल की निर्धारित दर की सूची भी अलग से जिले में मतदाताओं का प्रतिशत तैयारी की जा रही है। 60 से बढ़कर हुआ 63 फीसदी जिले का मतदाता प्रतिशत 60.06 था जो बढ़कर अब 63.70 हो गया है। जिले में 3.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार लिंगानुपात 965 से बढ़कर 978 हो गया है।

ॅ अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के नवीन युवा मतदाताओं की संख्या 94,018 है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक मतदाता की संख्या 31512 है। अप्रवासी भारतीयों की संख्या जिले में 26 है, सेवा मतदाताओं की संख्या 1892 एवं दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 11961 है, जिसमे दृष्टिबाधित अस्थिबाधित, श्रवणबाधित एवं अन्य विकलांगता सम्मिलित है। आयोग के नियम अनुसार वृद्धि एवं दिव्यांग मतदाताओं से मतदान के लिए घर पहुंच सेवा का लाभ भी दिया जाएगा इसको लेकर भी अलग से 336 अधिकारियों को मिलेंगे।
विशेष कार्यपालक दंडाधिकारियों के अधिकार अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार कौल ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी नियुक्त कर उन्हें विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किए जाने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेजे गए थे।
ॅ विधानसभा चुनाव के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अंतर्गत निर्वाचन की घोषणा से समाप्ति तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अन्तर्गत अधिकारियों को प्रस्तावित अधिकारिता के अन्तर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किये जाने एवं उन्हें विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित करने हेतु प्रस्ताव को लेकर राजपत्र में दी गई टीम के साथ सूची प्रेषित की है। आयोग के अनुसार इंदौर जिले में 336 अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी के अधिकार दिए जाएंगे।