*उज्जैन में शासकीय कर्मचारियों – अधिकारियों के अवकाश प्रतिबंधित*

उज्जैन जिले में शासकीय कर्मचारियों – अधिकारियों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित

उज्जैन ।आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अब तेज हो गई है।अधिसूचना लगने के पूर्ण कर्मचारियों – अधिकारियों की कमर कसी जा रही है। इसी के चलते जिले के समस्त शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिये आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक और अर्जित अवकाश प्रतिबंधित कर दिये हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आगामी विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन कार्य के लिये अधिकारी-कर्मचारियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त शासकीय विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिये आगामी आदेश तक समस्त प्रकार के आकस्मिक और अर्जित अवकाश प्रतिबंधित कर दिये हैं।आदेश के तहत चिकित्सा/मेडिकल अवकाश के मामलों में सम्बन्धित शासकीय सेवक को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को दो दिवस से अधिक का आकस्मिक अवकाश अथवा अन्य अवकाश स्वीकृत किये जाने हेतु अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी कार्मिक प्रबंधन श्री मृणाल मीना से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यदि किसी प्रकार के अवकाश प्रकरण हों तो सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख नोडल अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अवकाश की स्वीकृति प्रदान करेंगे।

 

Author: Dainik Awantika