मेडिकल कॉलेज को आवंटन करने के आदेश पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक

उज्जैन । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिविजन बेंच ने गुरूवार को उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि को मेडिकल कॉलेज को आवंटित करने वाले राज्य शासन के आदेश पर रोक लगाते। हुए यथास्थिति का आदेश जारी कर राज्य शासन को तलब किया हैं । इंजिनीयरिंग कॉलेज के एल्यूमिनाई एसोसिशन की और से लगाई गई जनहित याचिका में उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच जस्टिस सुश्रुत अरविन्द धर्माधिकारी एवं जस्टिस ह्रदयेश ने उक्त आदेश जारी किए े अधिवक्ता अभिनव पी. धनोड़कर के माध्यम से इंजिनीयरिंग कॉलेज के एल्यूमिनाई एसोसिशन ने उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी । एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया की इंजिनीयरिंग कॉलेज की भूमि को मनमाने व अवैध पूर्ण रूप से राज्य शासन ने मेडिकल कालेज को आवंटित कर दी थी। जबकि उक्त भूमि पर बीस हजार से अधिक वृक्ष हुए हैं। मेडिकल कॉलेज हेतु 25 एकड़ भूमि के होने का प्रावधान हैं । परन्तु राज्य लगे। शासन ने नियमो के विपरीत जाकर 23 एकड़ भूमि होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज को आवंटन कर दिया । अधिवक्ता धनोड़कर के तर्कों से सहमत होकर उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए।