बड़वानी : ग्राम सभा ने मदिरा बेचने और पीने पर लगाया प्रतिबंध

बड़वानी ।  राजपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत सांगवी के ग्राम भूलगांव में पेसा कानून के अन्तर्गत ग्राम सभा ने निर्णय लिया 15 नवम्बर 2022 से जनजाति क्षेत्र में मध्यप्रदेश के 20 जिले 89 विकासखंड में पेसा कानून लागू हुआ है । उसी के द्वारा ग्राम भुलगाव में ग्रामीणों ने शराब बनाकर बेचने व पीने पर पाबंदी लगा दी है। पेसा कानून से ग्राम सभा द्वारा शराब बंदी करने वाला भूलगांव राजपुर विकासखंड का पहला गांव है।भूलगांव के ग्राम सभा अध्यक्ष अर्जुन मंडलोई ने बताया कि आज 17 सितम्बर को पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का आयोजन हुआ था। गांव की महिलाओं और पुरुषों ने एक मत होकर गांव में शराब बंदी करने की आवाज उठाई। इसके बाद ग्राम सभा में यह तय हुआ कि गांव में शराब बनाते या बेचते पाया जाने पर 5 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया जाएगा। गांव के सरपंच भागीरथ अस्के ने बताया कि गांव के जिस घर में शादी, विवाह, जन्मोत्सव या पूजा होगी। उस घर के लोगों को ग्राम सभा मे आकर जानकारी देनी होगी। इसके बाद उन्हें 4 लीटर शराब तक के उपयोग की छूट मिल सकेगी। ग्राम सभा अध्यक्ष अर्जुन मंडलोई ने बताया कि भूलगांव में दो सौ परिवार रहते हैं। इस गांव की जिम्मेदारी ग्राम सभा सदस्यों को दी है। यह अपने-अपने वार्डो की निगरानी रख कर शराबबंदी को लागू करेंगे।