मन्दसौर बलात्कार व हत्या के मामले में आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास

मन्दसौर ।  विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी एक्ट,मंदसौर के न्यायाधीश श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी ने एक महिला के साथ बलात्कार कर हत्या करने के मामले में आरोपी पप्पूलाल पिता मोहनलाल बलाई निवासी टाटका थाना सीतामऊ को दोहरे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक भगवानसिंह चौहान ने बताया कि सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम टाटका में महिला के साथ बलात्कार कर हत्या करने के मामले को पुलिस ने चिन्हित श्रेणी में लिया था, उन्होने बताया कि, 19 जून 2021 को ग्राम टाटका में अपने घर के आंगन में सो रही महिला के साथ पहले आरोपी पप्पूलाल ने बलात्कार किया फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। 20 जून 2021 को सुबह मृतिका की बहू अनीता अपनी सासु मां के घर पर गयी तो सासु मॉ को मृत अवस्था में पाया। तुरन्त पुलिस को सूचना दी, सूचना पर पुलिस ने मौके पर पर पहुंचकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया। मामले में फॉरेंसिक टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मौका स्थल पर मिले पानी पीने का लोटा के चिन्ह को चिन्हित किया, दौराने अनुसंधान लोटा पर पप्पूलाल का फिंगर प्रिंट पाया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने संदेही पप्पूलाल को गिरफ्तार किया।
पुलिस पूछताछ में आरोपी पप्पुलाल ने बताया कि, उसके दोस्त बाबूलाल की भतीजी को मृतिका का पुत्र संजय भगाकर लेकर चला गया था, तब से ही रंजिश पाल रखी थी, पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। प्रकरण में सह आरोपी बाबुलाल, तोफान सिंह, देवीसिंह के विरूद्ध ठोस साक्ष्य नहीं आने के कारण उन्हें दोषमुक्त किया गया।