बड़वानी अधिगृहित भूमि का नामांतरण करने पर पटवारी एवं सचिव को कलेक्टर ने किया निलम्बित

बड़वानी ।   कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने अधिगृहित शासकीय जमीन को रजिस्ट्री एवं नामांतरण करने वाले ग्राम हिंगवा के तत्कालीन पटवारी श्री सुखलाल पिता रायसिंग सोलंकी तथा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव श्री अशोक पिता धोदू ठाकरे को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।
कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम हिंगवा निवासी श्री पुपटिया पिता तेरसिंह ने कलेक्टर को एक लिखित आवेदन देकर बताया कि 10 अगस्त 2018 को उन्होने विक्रय पत्र के माध्यम से 3634 हेक्टर जमीन विक्रेता श्री अगनिया, रेमस्या, भमस्या, वेस्ता, काल्या, कैलाश पिता सोमारिया, कमाबाई बेवा सोमरिया से खरीदी थी । परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि उनके नाम से दर्ज नहीं है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि किसी ओर के नाम पर दर्ज है। अत: उनकी भूमि उन्हे वापस दिलवाई जाये ।
कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने उक्त शिकायत की जांच एसडीएम सेंधवा से करवाई गई । एसडीएम सेंधवा ने प्रतिवेदन में बताया कि उक्त भूमि वर्ष 2014 में ही शासन द्वारा टोरी तालाब के लिये अधिगृहित कर ली गई है। जिसका अवार्ड श्री अगनिया, सेमस्या, भिमस्या, वेस्ता, काल्या, कैलाश पिता सोमारिया, कमाबाई बेवा सोमारिया को शासन द्वारा अधिगृहित 3.148 हेक्टर पारित किया गया था। जमीन का विक्रय करने वाले विक्रेताओं ने शासन द्वारा अधिगृहित भूमि का विक्रय शिकायतकर्ता को कर दिया गया है।
जमीन का विक्रय करने वाले विक्रेताओं ने सचिव एवं पटवारी के साथ मिलकर कूटरचना से भूमि की हेरा-फेरी कर शासकीय अधिगृहित भूमि की रजिस्ट्री व नामांतरण के ठहराव-प्रस्ताव 2 अक्टूबर 2018 को ग्राम पंचायत हिंगवा से पारित कर नामांतरण स्वीकृत करा लिया गया । अधिगृहित भूमि को कूटरचना कर मिलीभगत से नामांतरण करने पर कलेक्टर ने तत्कालीन ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी को निलंबित किया है। निलंबन काल में ग्राम हिंगवा के तत्कालीन पटवारी सुखलाल पिता रामसिंग सोलंकी का मुख्यालय तहसील कार्यालय सेंधवा तथा सचिव अशोक पिता धोदु ठाकरे का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यालय जनपद पंचायत सेंधवा नियत किया है।