नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

उज्जैन। नाबालिग को शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सालभर बाद न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
नागदा पुलिस ने कक्षा 9 वीं में पढ़ने वाली नाबालिग की शिकायत पर 21 जून 2022 को चेतनपुरा हनुमान मंदिर के पीछे नागदा में रहने वाले आफताबउद्दीन शेख 22 वर्ष के खिलाफ धारा 376(3),376(2) (एन),376(डी), 506 भाग-2 भादवि, 5(एल)/6 पॉक्सो में प्रकरण दर्ज किया था। नाबालिग ने बताया था कि आफताब उसके घर के पास काम करने आता था, उस दौरान पहचान हुई थी। उसने कीपेड मोबाइल दिया था और कहा था कि पसंद करता हूं और शादी करूंगा। कुछ दिन बाद उसने आदित्य स्कूल के पास मिलने बुलाया और बेरछा रोड की ओर एक खेत पर ले गया। जहां जबरदस्ती गलत काम किया, उसने शोर मचाने का प्रयास किया तो मुंह दबा दिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सालभर चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पाण्डेय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल सलाखों में रखने की सजा सुनाई। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि मामले में शासन की ओर से पैरवी रेवतसिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील नागदा द्वारा की गई।

Author: Dainik Awantika