हत्या करने वाले पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

उज्जैन। पत्नी के सामने पति की हत्या करने वाले पांच आरोपियों को न्यायालय ने 21 माह बाद बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या के बाद पत्नी ने नागझिरी थाना पहुंचकर प्रकरण दर्ज कराया था।
14 जुलाई 2021 को गांधी नगर विक्रम नगर में रहने वाले राहुल पिता मदन की हत्या के बाद उसकी पत्नी मंजूबाई ने नागझिरी थाना टीआई रहे जयसीराम बरड़े को बताया था कि रात्रि 10 बजे के लगभग पति के घर आने पर पडोसी मनोज, उसके पिता भगवानसिंह आए और बोले के तुम्हारे घर में गलत काम होता है। घर के बाहर लोग आते है। यहां गंदा काम मत करो आसपास परिवार के लोग रहते है। पति ने कहा कि मेरी पत्नी को बदनाम क्यों कर रहे हो। तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। पति मुझे लेकर थाने आ रहे थे, तभी पीछे निर्भयसिंह, छोटू और रितेश आकर मारपीट शुरू कर दी। बाद में भगवानसिंह और उसका बेटा मनोज डंडा-चाकू लेकर आए पति मार दिया। टीआई ने मंजूबाई की शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया और भगवान पिता दरयावसिंह मालवीय 52 वर्ष, निर्भय पिता दरयावसिंह 55 वर्ष, छोटू उर्फ रोहित पिता भगवानसिंह 19 वर्ष, मनोज पिता भगवानसिंह 20 वर्ष और रितेश पिता स्व. मायाराम मालवीय को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 21 माह तक चली सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजय राज ठाकुर ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पांचों आरोपियों को धारा 302/149, 323/149, 147, 302, 148,धारा 25 (1-बी)(बी) आयुध अधिनियम,147 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी पंकज जैन, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा की गई।