March 19, 2024

उज्जैन। शालिमार सिटी में खरीदे प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होने पर महिला ने जानकारी पता की तो जमीन शासकीय होना सामने आई। कालोनाइजरों से पैसे मांगने पर नहीं लौटाएं गये। महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर 2 लोगों की तलाश शुरू की है।
चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि राजीवनगर में रहने वाली सीमा पति प्रेमराज श्रीवास ने वर्ष 2013 में कानीपुरा मार्ग पर काटी जा रही शालिमार सिटी में प्लाट का सौदा किया था। कालोनाइजर पन्ना पिता कन्हैयालाल परमार निवासी गौतम मार्ग और अतिकुर्रेहमान पिता अजीजुरेर्मान निवासी कमरी मार्ग ने जमीन निजी होना बताकर 1.80 लाख में सौदा कर लिया। सीमा श्रीवास ने कुछ पैसे नगद दिये और शेष राशि किश्तों में अदा की। उसके बाद दोनों से प्लाट की रजिस्ट्री के लिये कहा गया तो टालमटौल की जाने लगी। सीमा ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि उक्त भूमि सिंहस्थ क्षेत्र की है। जिसे पर शासन ने कालोनी के अवैध घोषित किया है। उसने कालोनाइजरों से पैसों लौटाने का कहा, लेकिन दोनों लापता हो गये। मामले की शिकायत चिमनगंज थाना पुलिस को की गई। जांच के बाद मामले में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है।