भय्यू महाराज आत्‍महत्‍या मामला – आरोपितों को जमानत मिलेगी या नहीं,आदेश सुरक्षित

इंदौर। बहुचर्चित भय्यू महाराज आत्महत्या मामले में बुधवार को आरोपितों की जमानत पर बहस हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। गौरतलब है कि भय्यू महाराज ने 12 जून 2018 को कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।
इसके करीब छह माह बाद पुलिस ने महाराज को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन्हीं के तीन सेवादार पलक, विनायक और शरद को गिरफ्तार किया था। तीन साल में 32 गवाह और 150 पेशी के बाद 27 जनवरी 2022 को जिला न्यायालय ने तीनों आरोपितों को छह-छह साल की सजा सुनाई थी। आरोपितों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इधर महाराज की दूसरी पत्नी आयुषी ने भी आरोपितों की सजा बढ़ाए जाने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।

सड़क हादसे में युवक की मौत

इंदौर। बायपास पर हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लसूड़िया थाना पुलिस के मुताबिक घटना रात को लसूड़िया बायपास होटल वाटरलिली के नजदीक की है।रेवलसिंह उम्र 25 साल निवासी ग्राम धनारिया साथी लक्ष्मण सिंह के साथ बाइक से घर लौट रहा था।वह मजदूरी करता था और मालवीय नगर में काम के लिए आया था।गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और दोनों गड्ढे में जा गिरे।बताया जाता है कि किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी, हालांकि इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है।