April 20, 2024

उज्जैन। बिनोद मिल के श्रमिकों का तीन दशक का संघर्ष अब जाकर खुशियां लेकर आया है। राज्य शासन ने मिल श्रमिकों के बैंक खातों में एकमुश्त बकाया भुगतान करने के लिए 89 करोड़ 1 लाख रूपए का पे-आर्डर कोर्ट में जमा करा दिया है। कोर्ट के निर्देश पर यह रकम श्रमिकों को बांटी जाएगी।
मिल मजदूर संघ अध्यक्ष ओमप्रकाश भदोरिया ने बताया कि मजदूरों की हक ये लड़ाई करीब तीन दशक तक लडऩा पड़ी और आखिरकार मजदूरों की जीत हुई। उन्होंने बताया कि लगभग 3 दशक तक लेबर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले बिनोद मिल के श्रमिकों की संख्या अब आधी ही रह गई है। लगभग 2 हजार श्रमिक तो संघर्ष के दौरान ही दिवंगत हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हुई तो पिछले महीने मिल मजदूरों ने पुन: नगर निगम परिसर के पास निरंतर धरना शुरू कर दिया था। बिनोद मिल के श्रमिकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी राज्यशासन के खिलाफ अवमानना याचिका लगाई। आखिरकार मंगलवार को राज्य शासन की ओर से हाइकोर्ट इंदौर में 89 करोड़ 1 लाख रूपए का पे-आर्डर जमा करा दिया गया है। बिनोद मिल के 4 हजार 353 श्रमिकों और उनके परिवारों को राज्य शासन द्वारा 89 करोड़ रूपए बकाया भुगतान किया जाना है। शासन द्वारा कोर्ट में जमा की गई रकम वितरित करने की व्यवस्था भी कोर्ट द्वारा ही तय की जाएगी।