यूपीएससी में ईडब्लयूएस को आयुसीमा में 5 साल की छूट, 9 अटेम्प्ट भी मिलेंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लयूएस) के उम्मीदवारों को सोमवार को बड़ी अंतरिम राहत दी है। इसमें सिविल सेवा परीक्षा-2025 (यूपीएससी) में ईडब्लयूएस वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। इस मामले में यूपीएससी मंगलवार को हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर सकता है। यह अंतिम फैसला नहीं है, इस मामले में सुनवाई होना बाकी है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मैहर के आदित्य नारायण पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर एहर कैंडिडेट के लिए राहत की मांग की थी। अभी तक एहर वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में छूट नहीं दी जाती थी और वह अधिकतम 6 अटेंप्ट दे सकते थे। बता दें कि 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को आयोजित की जाएगी।

Author: Dainik Awantika