April 27, 2024

– कलेक्टर के सख्त आदेश शहर में चायना की डोर विक्रय होते पाए जाने पर कार्रवाई होगी

ब्रह्मास्त्र उज्जैन। बाजार में मकर संक्रंति पर्व की पंतग व डोर बिकना शुरू हो गई है। हालांकि पर्व में अभी काफी समय है। लेकिन यहां त्योहार के पहले ही लोग इसे मनाना शुरू कर देते हैं। और संक्रांति की धूम तो एक माह पहले से ही नजर आती है। दोपहर बाद से देरशाम तक बच्चे व बड़े सभी इन दिनों छत पर पतंगबाजी करते देखे जा सकते हैं।

जैसे जैसे संक्रंति की तारीख नजदीक आएगी इसकी दिवानगी भी बढ़ती जाएगी। उज्जैन के तोपखाना में ही पंतग का सबसे बड़ा बाजार सजता है। अभी यहां कुछ ही दुकानों से पंतग-डोर बिक रही है। त्योहार से पहले ही कलेक्टर आशीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत 16 दिसम्बर को आदेश पारित कर चाइना डोर के निर्माण एवं क्रय विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के उपरान्त कोई भी व्यक्ति पतंगबाजी में न तो नाइलोन डोर  यानी चाइना डोर का निर्माण करेगा, न ही क्रय विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा और भण्डारण भी नहीं कर सकेगा।

चायना डोर का क्रय-विक्रय, निर्माण और भंडारन सब प्रतिबंधित रहेंगे

मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु ऐसी डोर का क्रय विक्रय और निर्माण करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी को किसी प्रकार की शारीरिक क्षति न पहुंचे। जारी किये गये आदेश का उल्लंघन भादंप्रसं की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है

आदेश फरवरी तक लागू, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

यह आदेश जारी होने के दिनांक के दो माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। उल्लेखनीय है कि उज्जैन जिले में वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है और पतंगबाजी में चाइना डोर का उपयोग अधिकता से किया जाता है। चाइना डोर के उपयोग से राहगिरों, पशु पक्षियों को चोंट पहुंचने की घटनाएं होती हैं। इसलिये  उक्त प्रतिबंध लगाया गया है एवं प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।