April 27, 2024

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा है। यह नोटिस साल 2017-18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग की ओर से भेजे नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। गौर हो कि इससे पहले गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस को राहत देने से इनकार कर दिया है। यह नोटिस कांग्रेस को उसी के बाद भेजा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस ने एक याचिका दायर करके 2017-18 से लेकर 2020-21 तक के टैक्स वसूलने को लेकर नोटिस भेजने का विरोध किया था।

 

ये है मामला- दरअसल, गुरूवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की आयकर विभाग के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी. इसे पहले वर्ष 2014-15 से लेकर 2016-17 तक के टैक्स के वसूलने को लेकर भी कांग्रेस ने याचिका लगाई थी, उसे भी कोर्ट ने खारिज किया था. नई याचिका भी इसी पुराने आधार पर ही खारिज हुई.

कोर्ट ने पिछले आदेश में कहा था कि कांग्रेस ने याचिका का रास्ता तब अपनाया जब टैक्स असेसमेंट की लास्ट डेट नजदीक आ गई. कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रथम दृष्टया यह लगता है कि आयकर विभाग ने कॉन्ग्रेस के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा किए हैं. इसी के साथ पुरानी याचिका पर भी कॉन्ग्रेस को कोई राहत नहीं मिली थी. यह भी बताया जा रहा है कि 2014-15 से लेकर 2020-21 के अलावा अब 2021-22 से लेकर 2023-24 तक के टैक्स असेसमेंट का इन्तजार कर रही है. यह असेसमेंट 31 मार्च, 2024 के बाद जारी किया जा सकता है. इसके बाद कुल मिलाकर पार्टी के ऊपर 10 वर्षों के टैक्स असेसमेंट का भार होगा.