अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे झोन कार्यालय 31 दिसम्बर तक जमा कराएं बकाया संपत्तिक

दैनिक अवन्तिका उज्जैन  उज्जैन: नगर निगम द्वारा निगम सीमा अंतर्गत स्थापित संपत्तियों का वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्तिकर 31 दिसम्बर तक जमा कराने पर किसी भी प्रकार का अधिभार देय नही होगा। 31 दिसम्बर के पश्चात् बकाया सम्पत्ती कर पर जनवरी माह में 9 प्रतिशत, फरवरी माह में 10 प्रतिशत एवं इसी प्रकार आगे भी अधिकतम 24 प्रतिशत अधिभार देय होगा। बिना पेनल्टी के कर जमा कर अधिक से अधिक करदाताओं को लाभ प्रदान किये जाने हेतु अवकाश के दिनों में भी झोन कार्यालय सम्पत्तिकर जमा करने हेतु खुले रहेंगे।महापौर  मुकेश टटवाल, निगम अध्यक्ष श्रीमती कलावती यादव, निगम आयुक्त  रौशन कुमार सिंह ने शहर के समस्त भवन भू स्वामियों से अपील की है की वित्तीय वर्ष 2023-24 का बकाया संपत्तिकर 31 दिसम्बर 2023 तक जमा करा कर लगने वाले सरचार्ज से बचे। जिन नागरिकों द्वारा अभी तक अपनी संपत्तियों का बकाया कर जमा नहीं कराया गया है वे आज ही अपने संबंधित जोन कार्यालय मे पहुंच कर अपना बकाया संपत्ति कर जमा कराए। 31 दिसंबर के पश्चात् बकाया संपत्ति कर जमा कराने पर नियमानुसार सरचार्ज (विलंब शुल्क) वसूला जावेगा।