वित्तीय कार्यों की डेडलाइन खत्म होने से पहले इसी माह निपटा लें यह पांच काम वरना होना पड़ सकता है परेशान

इंदौर। साल का अंतिम माह खत्म होने जा रहा है। ऐसे में म्यूचुअल फंड नामिनेशन से लेकर बिलेटेड रिटर्न फाइल करने, बैंक लाकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने सहित कई वित्तीय कार्यों की डेडलाइन खत्म होने जा रही है। इसके खत्म होने से पहले निपटा लें यह पांच काम, वरना होना पड़ सकता है परेशान।

दरअसल, नए साल से नए नियम लागू होने जा रहे हैं और उक्त पांच कामों सहित कई वित्तीय कार्यों की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। चूंकि दिसम्बर माह का दूसरा सप्ताह खत्म होने जा रहा है और अब भी समय रहते यदि इन कार्यों को पूरा नहीं किया तो आपको कई वित्तीय समस्याओं से दो-चार होना पड़ सकता है।

म्यूचुअल फंड नामिनी…

जिन लोगों ने अपने डीमेट खाते और म्यूचुअल फंड्स के फोलियो में अपना नामिनी अब तक नामित नहीं किया है, वे 31 दिसंबर तक अपने डीमेट अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और निवेशक शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिट की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे।

बिलेटेड आईटीआर

जिन टेक्सपेयर्स ने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है वे लेट फीस सहित 31 दिसंबर तक बिलेटेड आइटीआर फाइल कर सकते हैं।
नए साल 2024 में लागू होने जा रहे नए- नए नियम

फ्री आधार अपडेट

भारतीय विशिष्ठ पहचान प्राधिकरण के मुताबिक, अगर आपने पिछले 10 साल में अपनी आधार डिटेल्स अपडेट नहीं की है तो इसे कल यानी 14 दिसंबर तक फ्री में अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने आधार संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए 10 साल पुराने आधार कार्ड होल्डर्स से डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है।

बैंक लाकर एग्रीमेंट

आरबीआई ने रिवाइज्ड लाकर एग्रीमेंट को सिलसिलेवार तरीके से निपटाने के लिए 31 दिसंबर 2023 की आखिरी तारीख तय की है। अगर आपने 31 दिसंबर 2022 को या उससे पहले एक अपडेट बैंक लाकर एग्रीमेंट सबमिट कर दिया है तो भी एक बार फिर से अपडेटेड लाकर एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने और जमा करने की जरूरत हो सकती है। बैंक अपने ग्राहकों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे रिवाइज या सप्लीमेंट्री लाकर पर हस्ताक्षर करें।

इनएक्टिव यूपीआई होगा बंद

नेशनल पैमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई) ने गूगल पै, पेटीएम, फोन पै जैसी पैमेंट ऐप्स और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को बंद करने के लि कहा है जो एक साल से ज्याद समय से एक्टिव नहीं हैं। नई गाइड लाइंस के मुताबिक, थर्ड पार्टी एप प्रोवाइडर (टीपीएपी) और पैमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यह काम पूरा करना होगा। इस नियम को 31 दिसंबर 2023 तक लागू करना
अनिवार्य है।