बड़वानी मे अवैध रूप से गांजे का विक्रय करने वाले आरोपी को पांच वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया

बड़वानी ।   21 अगस्त को विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री रईस खान द्वारा पारित अपने निर्णय मे घटना 25 दिसम्बर 2020 को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण मे पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्री राजेन्द्र सोलंकी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि संदेही रमेश के ढाबे के सामने ए.बी. रोड बायपास पर गांजे की थैली लेकर बेचने के लिये खडा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुये घटना स्थल पर पहुँचने पर आरोपी हरे रंग की खाद की थैली पर बैठा हुआ था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा तलाशी मे उसके पास 4 किलो 800 ग्राम गांजा पाया गया। उक्त अवैध मादक पदार्थ गांजे को जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे वर्तमान सामाजिक परिवेश मे मादक पदार्थों का क्रय विक्रय के अपराध की बढोतरी हो रही है, जो व्यक्ति विशेष को नही अपितु सम्पूर्ण समाज को प्रतिकुल रूप से प्रभावित करती है, जिससे नवयुवक पीढी जिसके कांधे पर भविष्य निर्भर है, नशे की गिरफ्त में आकर प्रतिकुल रूप से प्रभावित होते है, ऐसी परिस्थिती मे न्याय के उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हेतु आरोपी मुकेश को 5 वर्ष के कठौर कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अनुसंधान सहायक उपनिरीक्षक श्री राजेन्द्र सोलंकी एवं शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी श्री जगदीश यादव बडवानी के द्वारा की गई ।